रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान को आज बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट, रामपुर ने उन्हें बरी कर दिया। आजम खान आज खुद कोर्ट में पेश हुए, जहाँ सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। 🙌
यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब आज़म खान सपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। उस दौरान 23 अप्रैल 2019 को उन्होंने सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक चुनावी सभा की थी, जिसके बाद 24 अप्रैल 2019 को तत्कालीन एसडीएम सदर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर प्रेम प्रकाश तिवारी की तहरीर पर सिविल लाइंस कोतवाली में उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था। 📜
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए आज़म खान को आरोपों से मुक्त कर दिया।
राहत मिलने के बाद आज़म खान ने कहा — “हमारा जीवन बेदाग है। यही हमारे जीवन का सच है। हम तमंचे बेचने वाले नहीं हैं, हमने गरीबों को घर दिए और जेलें काटी हैं।”
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❓FAQs
Q1: What was the Azam Khan hate speech case about?
A1: The case was registered in 2019 after Azam Khan allegedly gave a provocative speech during the Lok Sabha elections in Rampur.
Q2: What did the court decide in the case?
A2: The MP-MLA court in Rampur acquitted Azam Khan, giving him relief after years of legal proceedings.
🗳️ Poll:
क्या आज़म खान की बरी होने से सपा की राजनीति को बल मिलेगा?
1️⃣ हाँ, सपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आएगा
2️⃣ नहीं, इसका बड़ा असर नहीं होगा
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